1984 सिख दंगा केस: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को सजा का ऐलान
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 फरवरी 2025 – 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अहम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। यह मामला सरस्वती विहार क्षेत्र में दो सिखों की हत्या से जुड़ा है। अदालत 18 फरवरी 2025 को उनकी सजा का ऐलान करेगी।
41 साल बाद आया फैसला
इस केस में 41 साल बाद फैसला आया है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में दिल्ली सहित कई अन्य शहरों में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी। सज्जन कुमार पर इन दंगों में साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप था।
पहले भी दोषी ठहराए जा चुके हैं सज्जन कुमार
सज्जन कुमार को 2018 में भी एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा दी गई थी। अब इस नए फैसले में उन्हें सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है।
18 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
कोर्ट ने कहा कि 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा का ऐलान किया जाएगा। इस फैसले को सिख समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि "देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है।"
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