गंदगी में खाद्य सामग्री बनाने व बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई – डीसी कोमल मित्तल;
गंदगी में खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर FIR, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
रमेश गोयत
मोहाली, 19 मार्च, 2025:
जिले में अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में खाद्य सामग्री के निर्माण और बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उपायुक्त कोमल मित्तल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
मटौर इलाके में छापेमारी, मांस के टुकड़े की हो रही जांच
रविवार को स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा और नगर निगम की टीमों ने मटौर इलाके में छापा मारा। इस दौरान सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
उपायुक्त ने बताया कि रसोई से बरामद मांस के टुकड़े को लेकर सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि यह कुत्ते का मांस है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस टुकड़े की जांच पशुपालन विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता स्पष्ट होगी। साथ ही, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज, होगी सख्त कार्रवाई
डीसी कोमल मित्तल ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया और कहा कि ऐसी लापरवाही के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दीपक पारीक को तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और जांच शुरू करने के निर्देश दिए।
एसएसपी दीपक पारीक ने बताया कि इस गंभीर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 274 के तहत FIR दर्ज की गई है। दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो।
खाद्य विक्रेताओं का होगा निरीक्षण, बिना लाइसेंस वाले होंगे दंडित
डीसी कोमल मित्तल ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और नगर निगम की टीमों को जिले के सभी फास्ट फूड विक्रेताओं और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए।
? खाद्य सुरक्षा टीम सभी विक्रेताओं के लाइसेंस चेक करेगी।
? बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
? स्वच्छता और खाद्य मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने लिए खाद्य पदार्थों के नमूने
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत वडिंग ने बताया कि टीम ने छापेमारी के दौरान 6 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 63 के तहत चालान जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा और गंदगी व मिलावट करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
नगर निगम करेगा अनधिकृत खाद्य स्टॉलों पर कार्रवाई
उपायुक्त ने नगर निगम, एस.ए.एस. नगर के कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह को निर्देश दिए कि अनधिकृत फूड स्टॉलों की जांच की जाए और गंदे स्थानों पर चल रहे अवैध मांस विक्रय केंद्रों को तुरंत बंद कराया जाए।
प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि जिले में खाद्य सामग्री की स्वच्छता सुनिश्चित होगी और नागरिकों को सुरक्षित व शुद्ध भोजन मिलेगा।
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