चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स में दी बड़ी राहत, कमर्शियल और रेजिडेंशियल टैक्स दरों में कटौती
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 24 अप्रैल 2025:
चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय सरकार विभाग ने आज प्रॉपर्टी टैक्स दरों में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। प्रशासन ने 31 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल संपत्तियों पर लागू कर दरों में कटौती की है। यह फैसला पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 90(3) के तहत लिया गया है, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लागू है।
प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं इंस्टीट्यूशनल संपत्तियों पर टैक्स
पहले यह 6% था वार्षिक दरयोग्य मूल्य (ARV) का। अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
रेजिडेंशियल संपत्तियों पर टैक्स
पहले यह 16 मार्च 2020 की अधिसूचना में निर्धारित दरों का तीन गुना था। अब इसे घटाकर दो गुना कर दिया गया है।
Annexure 'A' जो कि रेजिडेंशियल संपत्तियों के टैक्स रेट को दर्शाता है, उसे भी संशोधित कर नया संस्करण लागू किया जाएगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। जो करदाता पहले ही पुरानी दरों पर टैक्स जमा कर चुके हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि की समायोजन की सुविधा भविष्य के वर्षों में दी जाएगी।
इस फैसले से शहर के व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का यह कदम प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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