Himachal News: हिमाचल में टोल टैक्स की नई दरें लागू, प्रदेश सरकार को तय समय में नहीं मिले आपत्ति और सुझाव
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 24 अप्रैल 2025 :
हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स की नई दरों को लागू कर दिया गया है। यह नई दरें पहली अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। राजपत्र में इसे लेकर बुधवार को नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे और किसी से भी कोई आपत्ति व सुझाव नहीं आए।
ऐसे में इन दरों को लागू कर दिया गया है। ये दरें मालवाहकों के साथ निजी या सार्वजनिक सभी वाहनों पर लागू होंगी। प्रधान सचिव आबकारी की ओर से बुधवार को नई दरों के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
किस श्रेणी के वाहन से कितने पैसे लिए जाएंगे
टोल बैरियर पर भारी मालवाहक श्रेणी में 250 क्विंटल से अधिक की क्षमता वाले ट्रक से 720 रुपए, जबकि 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल तक भारयुक्त ट्रक से 570 रुपए की वसूली की जाएगी। 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल तक 320 व 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक 170 रुपए लिए जाएंगे। छोटे मालवाहक, जिनकी लदान क्षमता 20 क्विंटल से कम हो, से 130 रुपए, जबकि यात्री वाहन में बैठने की क्षमता 12 यात्रियों से अधिक वाले वाहन से 180 रुपए की वसूली की जाएगी।
यात्री वाहन, निजी वाहन सहित बैठक की क्षमता जिसकी छह से 12 यात्रियों तक चालक सहित होगी उससे 110 रुपए की राशि ली जाएगी, वहीं अन्य हल्के मोटर वाहन, जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हों और बैठने की क्षमता चालक समेत पांच की होगी, से 70 रुपए टोल लिया जाएगा।
टोल बैरियर के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन मालिकों से 70 रुपए की वसूली होगी। सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टर से 70 रुपए तथा मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा से 30 रुपए लिए जाएंगे। (SBP)
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