बाजवा के खिलाफ एफआईआर की धाराओं का खुलासा! अपराध क्या है, कितनी सज़ा दी जा सकती है? एफआईआर की प्रति पढ़ें।
पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया सेल के एक कर्मचारी की शिकायत पर बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
रवि जाखू
चंडीगढ़, 14 अप्रैल, 2025 - नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 7 फेज मोहाली में आईपीसी की धारा 353(2) और 197(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह मामला पुलिस सोशल मीडिया सेल की कर्मचारी तरनप्रीत कौर के बयानों के आधार पर दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह मोहाली पुलिस के सोशल मीडिया सेल में तैनात है और हर रोज की तरह कल भी वह सोशल मीडिया साइट्स पर कंटेंट देख रही थी। इस बीच, उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का एक साक्षात्कार था, जिसमें वह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 50 ग्रेनेड पंजाब पहुंच चुके हैं, जिनमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है, जबकि 32 पंजाब राज्य के अंदर पड़े हैं, जिन्हें विस्फोटित किया जाएगा।
शिकायतकर्ता ने अपने बयान में आगे कहा कि बाजवा के बयान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस सूचना के स्रोत या उन संभावित लक्ष्यों के बारे में खुलासा नहीं किया जिनके खिलाफ इन ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया जाना था। इस तरह का बयान देकर उनका (बाजवा का) इरादा सार्वजनिक शांति को भंग करना है, जिससे विभिन्न समुदायों में भय और शत्रुता की भावना पैदा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह साक्षात्कार जानबूझकर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाकर अशांति पैदा करने के लिए दिया गया है, जिससे सार्वजनिक शांति, एकता और अखंडता को खतरा है।
इस लिंक पर क्लिक करके एफआईआर की कॉपी पढ़ें- https://drive.google.com/file/d/1Z_ddgwriqyWV-Vi3IlkpknlVbVpydHbz/view?usp=sharing
सूचीबद्ध धाराओं के तहत बाजवा के खिलाफ क्या आरोप हैं?
प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ दर्ज मामले में शामिल धाराओं के अनुसार, बीएनएस धारा 353 (2) सार्वजनिक नुकसान पहुंचाने वाले बयानों से निपटती है, जिसमें दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान भी शामिल हैं, जबकि बीएनएस धारा 197 (1) (डी) राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों या दावों से निपटती है। बीएनएस की इन धाराओं के तहत अपराधी को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है ।
केके
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