तहसीलों में 'चेले प्रथा' पर सख्ती के आदेश, पर कार्रवाई पर सवाल
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 29 दिसम्बर। हरियाणा सरकार ने तहसील कार्यालयों में अनाधिकृत व्यक्तियों (चेले) की नियुक्ति पर सख्ती दिखाते हुए इसे अवैध घोषित किया है। आदेश के अनुसार, तहसीलदार व अन्य अधिकारी अब किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कार्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दे सकते। यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हालांकि, तहसीलों में अब भी चेले प्रथा जारी रहने की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक, कई तहसीलदारों ने इन आदेशों को नजरअंदाज करते हुए अपने ‘कमाऊ पूतों’ को संरक्षण देना जारी रखा है। इन चेले के माध्यम से काम के बदले अवैध वसूली और अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
जनता और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने चेले रखने वालों पर कार्रवाई नहीं की, तो यह आदेश केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। शासन को न केवल सख्त मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
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