Himachal News: हिमाचल प्रदेश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अब सिर्फ ऑनलाइन
दो अधिसूचनाएं जारी, जिला परिषद-बीडीसी क्षेत्र नहीं बंटेगा
बाबूशाही ब्यूरो, 17 जनवरी 2025
शिमला। स्वास्थ्य विभाग ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में तारीख और दिवस दो अंकों, जबकि जन्म की तारीख चार अंकों में पंजीकृत होगी। जन्म के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से ही हो पाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत के कारण का भी उल्लेख करना होगा। इस संशोधन को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2024 का नाम दिया गया है। वहीं, प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज रूल्स में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार, अब परिसीमन में जिला परिषद और बीडीसी एरिया दो हिस्सों में नहीं बंटेगा।
जिला परिषद में पूरी ग्राम सभा आएगी। जिला परिषद में पंचायत का पूरा एरियर शामिल होगा और पंचायत समितियां भी जिला परिषद में पूरी शामिल होंगी। इसके आलावा पंचायत चुनाव भी अब चुनाव आयोग की तर्ज पर होंगे। पंचायत चुनाव में उपायुक्त को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत चुनाव से सात दिन पहले चुनाव का शे ड्यूल तय होगा।
पंचायत चुनाव नामांकन वापसी के लिए तिथि तय की जाएगी। इसके आलावा पंचायत चुनाव के लिए ऑब्जर्बर की पावर दे दी गई है। (SBP)
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