चंडीगढ़: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, आयोजकों को शोकॉज नोटिस जारी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 10 जनवरी: 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन होने पर चंडीगढ़ प्रशासन ने आयोजकों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रशासन से जवाब मांगा था।
हाईकोर्ट की पूर्व चेतावनी:
हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर को कॉन्सर्ट की अनुमति देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन हुआ।
याचिका दायर:
चंडीगढ़ निवासी रणजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि प्रदूषण, भीड़ नियंत्रण, और यातायात प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट की मांग की थी।
शोकॉज नोटिस जारी:
चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत को सूचित किया कि कॉन्सर्ट में ध्वनि स्तर तय सीमा से अधिक था। इसके चलते आयोजक कंपनी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15सी के तहत शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
अदालत का निर्देश:
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
ध्वनि प्रदूषण पर प्रशासन सख्त:
चंडीगढ़ प्रशासन ने आयोजकों को भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों में नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने कहा है कि अगर ऐसे मामलों में दोबारा उल्लंघन हुआ, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण और नियम पालन:
यह मामला ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के नियमों के प्रति सख्ती का एक उदाहरण है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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