Himachal News : हिमाचल में पंजीकरण करवाए बिना नहीं बेच पाएंगे बर्गर-मोमो
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों के व्यवसाय, संचालन और बिक्री पर लगाई पूरी तरह रोक
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 09 अप्रैल 2025 : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में बिना पंजीकरण या बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों के व्यवसाय, संचालन और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पूरे प्रदेश में खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित न हो।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत अभियोजन सहित सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए। याचिकाकर्ता ने खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 और धारा 31 का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कानून के प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है और लोग बिना लाइसेंस के और कानून में निहित प्रावधानों को लागू किए बिना खाद्य व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे समाज में गंभीर बीमारी फैल सकती है और इसलिए याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने के लिए बाध्य है।
कानून के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता, यदि उसका खाद्य पदार्थ असुरक्षित हो। गलत ब्रांड वाला या घटिया खाद्य पदार्थ बेचने को भी कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है। जिन व्यवसायियों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो, वे लाइसेंस की शर्तों के सिवा कोई अन्य खाद्य सामग्री की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकता।
कानून में छोटे स्तर पर खाद्य सामग्री का निर्माण अथवा बिक्री करने वालों को लाइसेंस लेने में छूट दी है। (SBP)
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