हरियाणा में पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक राज्य छोड़ने का आदेश, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के निर्देश
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 26 अप्रैल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समयसीमा के बाद राज्य में न रुके। उन्होंने स्पष्ट किया कि 27 अप्रैल 2025 तक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को हरियाणा छोड़ना होगा। वहीं, मेडिकल वीजा पर रह रहे नागरिकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राज्य में रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह या भेदभाव की स्थिति न बनने दी जाए।
यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं। गुरुवार को भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द माने जाएंगे और पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की सलाह दी गई है।
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