हरियाणा सरकार ने शामलात देह की भूमि पर मकानों के निपटान के लिए नियमों में किया बदलाव
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 25 अप्रैल – हरियाणा सरकार ने शामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकानों के निपटान के लिए नियमों में बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी की है। अब अगर किसी ग्रामीण ने 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया हुआ है, तो वह उस समय के कलैक्टर रेट की डेढ़ गुणा कीमत देकर उस भूमि का मालिक बन सकता है, बशर्ते वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नियम के तहत, "हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961" और इसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया है। अब, अगर किसी गांववाले ने 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बना लिया है और वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, तो वह व्यक्ति उस समय के कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा कीमत पर इसे खरीदने के लिए ग्राम पंचायत को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
यह ध्यान में रखा गया है कि यह कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए, और निर्मित क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र खुला न हो। आवेदन प्राप्त होने के बाद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा विचार करने के बाद, प्रस्ताव खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद, ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया को सुगम और शीघ्र बनाने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।
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