हरियाणा निकाय चुनाव: प्रचार का अंतिम दिन, 2 मार्च को होगा मतदान
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 28 फरवरी: हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश के 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में मतदान 2 मार्च को होगा। इसके अलावा, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद, एक नगर परिषद और दो नगर पालिकाओं में प्रधान पद, तथा तीन नगर पालिकाओं के वार्डों में वार्ड सदस्य उपचुनाव के लिए भी मतदान इसी दिन होगा। पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च को मतदान होगा।
मतदान केंद्रों पर ईवीएम की व्यवस्था
- 7 नगर निगमों (फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर) में मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम मशीनें लगाई जाएंगी।
- अंबाला और सोनीपत नगर निगमों, सोहना नगर परिषद, असंध और इस्माइलाबाद नगर पालिकाओं, तथा सफीदों, तरावड़ी और लाडवा नगर पालिकाओं के वार्डों में मतदान के लिए 1 ईवीएम लगाई जाएगी।
- पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम लगाई जाएगी।
मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाताओं से 2 मार्च को अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल वही मतदाता मतदान कर सकेगा, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
ये दस्तावेज भी मान्य होंगे
मतदाता वोटर कार्ड के अलावा निम्नलिखित वैकल्पिक पहचान पत्रों से भी मतदान कर सकते हैं:
- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड
- सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र
- एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र (फोटो सहित)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (फोटो सहित)
- मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
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