चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 29 जनवरी तक टाले गए, हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर दिए आदेश
बाबुशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 20 जनवरी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने चुनाव की तारीख और प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं के बाद मेयर चुनाव को 29 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला तब आया, जब नगर निगम भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए थे।
कांग्रेस और आप ने दी थी चुनौती
चुनाव प्रक्रिया और तारीख को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इसे कानून के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा।
हाईकोर्ट ने दिए ये तीन आदेश:
याचिकाओं की वैधता को स्वीकार किया गया: एडवोकेट फेरी सोफ्त ने बताया कि याचिकाओं में दो मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए थे।
चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा होगी: कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
चुनाव की नई तारीख 29 जनवरी: हाईकोर्ट ने चुनाव को स्थगित करते हुए नई तारीख तय की है।
अब सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए दोबारा रणनीति बनानी होगी। यह फैसला नगर निगम चुनावों के प्रति लोगों और राजनीतिक दलों की नजरें और पैनी कर देगा
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