फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम 17 फरवरी 2025 से होंगे लागू, जानिए नए बदलाव
बाबूशाही ब्यूरो
फरीदाबाद, 15 फरवरी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 17 फरवरी 2025 से फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन के नए नियम लागू करने जा रहा है। यह नियम वाहन चालकों को अतिरिक्त चार्ज कटने से बचाने और टोल प्लाजा पर ट्रांजैक्शन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बनाए गए हैं। NPCI ने 28 जनवरी 2025 को इन नए नियमों की घोषणा की थी। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर स्थित सराय टोल के मैनेजर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि गाइडलाइंस को लेकर टोल प्लाजा पूरी तरह तैयार है।
फास्टैग नियमों में होगा बदलाव
अगर कोई वाहन चालक नए फास्टैग नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका टोल पेमेंट फास्टैग से नहीं कटेगा और पेनल्टी भी लगेगी। नए नियमों के अनुसार:
- अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन से पहले 60 मिनट से ज्यादा समय तक फास्टैग ब्लैकलिस्ट रहा, तो भुगतान नहीं होगा।
- यदि फास्टैग स्कैन होने से 10 मिनट पहले तक ब्लैकलिस्ट रहा, तब भी ट्रांजैक्शन अस्वीकृत हो जाएगा।
नए नियमों में 70 मिनट की विंडो सुविधा
फास्टैग यूजर्स को नए नियमों के तहत एक सुधार विंडो दी गई है:
- यदि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और आप स्कैन से 60 मिनट पहले या स्कैन के 10 मिनट के अंदर रिचार्ज कर लेते हैं, तो भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
- इससे वाहन चालक को अतिरिक्त चार्ज और पेनल्टी से बचने का अवसर मिलेगा।
KYC अपडेट करवाना होगा अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, यदि फास्टैग की KYC अपडेट नहीं की गई है, तो:
- टोल पेमेंट नहीं होगा।
- वाहन चालक को पेनल्टी भरनी पड़ेगी।
- अगर गाड़ी का चेचिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में अंतर है, तो भी फास्टैग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
ब्लैकलिस्ट फास्टैग पर दोगुना चार्ज
- यदि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और आप टोल पार कर जाते हैं, तो आपसे दोगुना शुल्क लिया जाएगा।
- हालांकि, यदि टोल क्रॉस करने के 10 मिनट के भीतर फास्टैग रिचार्ज कर लिया जाता है, तो वाहन चालक पेनल्टी रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।
नए नियमों के तहत एरर कोड 176
यदि टोल पार करते समय फास्टैग नियमों का उल्लंघन होता है, तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा और एरर कोड 176 दिखेगा। इससे वाहन चालक को दोगुना भुगतान करना पड़ सकता है। NPCI ने यह नियम इसलिए बनाए हैं ताकि टोल प्लाजा पर लेन-देन की प्रक्रिया अधिक स्मूथ और डिजिटल फ्रेंडली हो सके।
निष्कर्ष
फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम 17 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फास्टैग बैलेंस चेक करें, समय पर रिचार्ज करें और KYC अपडेट करवाएं ताकि अनावश्यक दिक्कतों और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। यह नया नियम टोल प्लाजा पर भीड़ और विवादों को कम करने में मदद करेगा।
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