पासपोर्ट नियमों में बदलाव: केंद्र ने कहा, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च, 2025:
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे सभी आवेदकों के लिए, अब जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। नए विनियमन का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और आयु सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को मानकीकृत करके आवेदकों पर बोझ कम करना है।
अधिकारियों ने बताया कि जन्मतिथि सत्यापन के लिए कई दस्तावेज उपलब्ध कराने में आवेदकों को होने वाली कठिनाइयों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस कदम से पासपोर्ट कार्यालय को अधिक कुशल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया की उम्मीद है।
नई गाइडलाइन सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में नवीनतम विकास के अनुरूप है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके जन्म प्रमाण पत्र अपडेट हैं और उनमें उनकी जन्मतिथि सही ढंग से दर्शाई गई है, ताकि उनके पासपोर्ट आवेदनों के प्रसंस्करण में किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके।
केंद्र सरकार इस नियम परिवर्तन को पूरे देश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रक्रियागत परिवर्तनों और आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में आगे की जानकारी आधिकारिक चैनलों के माध्यम से यथासमय दी जाएगी।
केके
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