गत कई वर्षो से हरियाणा के एक आई.पी.एस. की जन्म-तिथि बारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में विसंगति
2017 बैच के आई.पी.एस. अजित सिंह शेखावत की जन्म-तिथि हरियाणा के गृह विभाग की आई.पी.एस. ग्रेडेशन लिस्ट में 20 जनवरी 1985 जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की आई.पी.एस. सिविल लिस्ट में 20 नवंबर 1985
हाल ही में अंबाला जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात किये गए हैं शेखावत
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 26 अप्रैल – हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश कैडर के साढ़े तीन दर्जन भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस) अधिकारियों के ताज़ा तैनाती-तबादले आदेशो में अम्बाला जिले में पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) के पद पर तैनात 2017 बैच के आई.पी.एस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत की जन्म-तिथि (डेट ऑफ़ बर्थ) बारे हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा वार्षिक तौर पर जारी की जाने वाले प्रदेश कैडर के आई.पी.एस. और एच.पी.एस. (हरियाणा पुलिस सेवा) अधिकारियों की आधिकारिक ग्रेडेशन लिस्ट में और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली आई.पी.एस. सिविल लिस्ट दोनों में अंतर (विसंगति) सामने आया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि बीते दिनों जब वह केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देशभर के आई.पी.एस. अधिकारियों के आधिकारिक रिकॉर्ड के संबंध में
जारी आई.पी.एस. सिविल लिस्ट 2024 का अवलोकन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसमें अम्बाला के नए तैनात एस.पी. अजीत शेखावत की जन्म-तिथि 20 नवम्बर 1985 दर्शायी जा रही है. यही नहीं ड्राफ्ट आई.पी.एस. सिविल सूची 2025, जिसका फाइनल प्रकाशन अगले एक-दो महीनों में किया जाना है, उसमें भी उनकी अजीत शेखावत की जन्मतिथि के तौर पर 20 नवम्बर 1985 का उल्लेख है. यही नहीं पिछले कई वर्षो में प्रकाशित आई.पी.एस. सिविल लिस्ट में भी उनकी उपरोक्त जन्म-तिथि ही दर्शायी जा रही है.
वहीं हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाले प्रदेश कैडर के आई.पी.एस. और एच.पी.एस. अधिकारियों की आधिकारिक ग्रेडेशन लिस्ट में हालांकि अजीत शेखावत की जन्म-तिथि 20 जनवरी 1985 दर्शाई जा रही है. हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अजीत शेखावत की जन्मतिथि 20 जनवरी 1985 ही दर्शायी जा रही है.
अब चूंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में अजीत शेखावत की जन्म-तिथि के संबंध में विसंगति है, इसी के दृष्टिगत हेमंत ने इसे सही करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार सिंह को इस विषय पर ज्ञापन भेजकर इस सम्बन्ध में उपयुक्त सुधार करने की अपील की है. उन्होंने इस ज्ञापन की प्रति हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और साथ साथ अम्बाला एसपी अजीत शेखावत को भी सूचनार्थ भेजी है.
हेमंत ने अपने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि बेशक आई.पी.एस. सिविल लिस्ट - 2024 के आरंभ में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि अगर किसी आई.पी.एस. अधिकारी के संबंध में उसके प्रदेश कैडर के सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड में और उक्त आई.पी.एस. सिविल लिस्ट में कोई विसंगति पाई जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड को ही सही माना जाएगा.
हालांकि हेमंत का तर्क है कि जब एक आई.पी.एस. अधिकारी की जन्म-तिथि बारे उपरोक्त दोनों आधिकारिक रिकॉर्ड्स में विसंगति सामने आ गई है, तो इसमें तत्काल सुधार किया जाना चाहिए. सनद रहे कि देश भर के करीब साढ़े चार हजार आई.पी.एस. अधिकारियों का संक्षिप्त रिकॉर्ड आई.पी.एस. सिविल लिस्ट में शामिल कर आई.पी.सी. की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक किया जाता है एवं देश- विदेश में कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट पर जाकर ऐसे रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकता है.
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