चंडीगढ़: फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों के लिए संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया हुई सरल
रमेश गोयत
चंडीगढ़,03 जनवरी। चंडीगढ़ में फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों में संपत्ति अधिकारों के पंजीकरण के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन समितियों में संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, जैसे बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पारिवारिक हस्तांतरण विलेख और पारस्परिक हस्तांतरण विलेख के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह निर्णय यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा लिया गया, जिन्होंने आरसीएस से पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परिवर्तन से 68 फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों और उनके अंतर्गत आने वाले लगभग 4000 फ्रीहोल्ड फ्लैटों के निवासियों को लाभ होगा।
इससे पहले, एनओसी लेने की आवश्यकता के कारण संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। अब, नई नीति के तहत, संपत्ति मालिक बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के सीधे कानूनी दस्तावेजों को निष्पादित कर सकेंगे।
यह निर्णय चंडीगढ़ में संपत्ति लेनदेन को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाएगा, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी।
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