हरियाणा नगर निकाय चुनाव: 1, 2 और 12 मार्च को शराब बिक्री पर पूर्ण पाबंदी
रमेश गोयत
पंचकूला, 28 फ़रवरी: हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर 1, 2 और 12 मार्च को शराब की दुकानें, बार और पब बंद रखने का निर्देश दिया है।
आबकारी विभाग के आदेश
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन निकाय क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां से तीन किलोमीटर की दूरी तक स्थित सभी शराब बिक्री केंद्रों को मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रखा जाएगा।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि इन तारीखों पर शराब बेची या परोसी गई, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव कार्यक्रम
हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। सभी जगहों के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस अवधि में सरकारी अधिकारियों के तबादलों और विकास कार्यों के नए टेंडर जारी करने पर भी रोक रहेगी। हालाँकि, पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर काम जारी रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →