टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी
नई दिल्ली, 04 अक्तूबर, 2024ः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाया जाएगा। ये योजनाएं हैं- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY), कैफेटेरिया योजना और कृषि योजना (KY)।
यह निर्णय टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने तथा भारत में कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पीएम-आरकेवीवाई को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कृषि विकास योजना खाद्य सुरक्षा हासिल करने पर केंद्रित है। इन योजनाओं को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 69,088.98 करोड़ रुपये और राज्य 32,232.63 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा।यह फैसला सुनिश्चित करता है कि सभी मौजूदा योजनाएं जारी रखी जा रही हैं। जहां भी किसानों के कल्याण के लिए किसी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक समझा गया, वहां योजना को मिशन मोड में लिया गया है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेल पाम मिशन [NMEO-OP], स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, डिजिटल कृषि और राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन [NMEO-OS]।
इस पहल की एक प्रमुख विशेषता राज्यों को दी गई लचीलापन है। वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर घटकों के बीच धन का पुनर्वितरण कर सकते हैं। कैबिनेट के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक रणनीतिक योजना बना सकेंगी।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER), केवाई के तहत एक घटक, को एमओवीसीडीएनईआर- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (MOVCDNER-DPR) नामक एक अतिरिक्त घटक जोड़कर संशोधित किया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा।
विभिन्न योजनाओं का युक्तिकरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है:
* दोहराव से बचना और राज्यों को लचीलापन प्रदान करना।
* कृषि की उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना – पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी।
* राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक रणनीतिक योजना तैयार करने में सक्षम होंगी।
* राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को व्यक्तिगत योजना-वार एएपी को मंजूरी देने के बजाय एक बार में मंजूरी दी जा सकती है।
इसके अलावा, कैबिनेट के बयान में कहा गया है, “एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पीएम-आरकेवीवाई में, राज्य सरकारों को अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन का पुनर्वितरण करने की लचीलापन दिया जाएगा।” बयान के अनुसार, यह बदलाव दोहराव से बचाएगा, अभिसरण सुनिश्चित करेगा और कृषि रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।
पीएम-आरकेवीवाई में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं
i. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
ii. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
iii. कृषि वानिकी
iv. परम्परागत कृषि विकास योजना
v. फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण
vi. प्रति बूंद अधिक फसल
vii. फसल विविधीकरण कार्यक्रम
viii. आरकेवीवाई डीपीआर घटक
ix. कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड
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