चंडीगढ़ में शराब ठेकों की अलॉटमेंट पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 4 अप्रैल को फिर होगी, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 03 अप्रैल। चंडीगढ़ में शराब ठेकों की अलॉटमेंट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चंडीगढ़ में तीन दिन तक शराब ठेकों को बंद रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया और ठेकों को बंद रखने की रोक को हटा दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया
हाईकोर्ट ने 1 से 3 अप्रैल तक शराब के ठेके बंद रखने का आदेश जारी किया था, जो चंडीगढ़ में शराब ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर दायर की गई याचिकाओं के चलते लागू किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने ठेके बंद करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया।
97 में से 91 ठेके एक ही ग्रुप को मिलने पर विवाद
हर साल 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में नए ठेकेदारों को शराब के ठेके अलॉट किए जाते हैं। इस बार ठेकों की अलॉटमेंट को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब कई व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि 97 में से 91 ठेके एक ही ग्रुप को दे दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने तीन दिन के लिए ठेके बंद करने के दिए थे निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी किया था कि 3 अप्रैल तक चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद रहेंगे और यथास्थिति बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।
व्यापारियों की याचिका पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को
व्यापारियों ने ठेकों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी और एक ही समूह को अधिकतर ठेके मिलने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट इस मुद्दे पर 4 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि ठेकों के आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं और इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।
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