भ्रष्टाचार मामले में पटवारी संजय को चार साल की सजा व जुर्माना
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 29 अप्रैल 2025। गुरुग्राम की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के तहत एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए तत्कालीन पटवारी संजय को अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा 28 अप्रैल 2025 को सुनाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 6 फरवरी 2023 को एसीबी, गुरुग्राम में शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी संजय, भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत रहते हुए, न्यायालय में जमीन से संबंधित केस के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के बदले ₹8,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 5, दिनांक 6.2.2023, धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया।
तफ्तीश के बाद एसीबी गुरुग्राम ने 31 मार्च 2023 को आरोपी के खिलाफ धारा 7, 13(1)(b) सहपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट, 1988 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की थी।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद पटवारी संजय को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल का कठोर कारावास एवं ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →