मालविंदर माली को मिली अंतरिम जमानत
रवि जखू
चंडीगढ़, 30 अक्टूबर, 2024: मालविंदर सिंह माली को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने मामले की सुनवाई करते हुए मालविंदर सिंह माली को अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी किया और अगली सुनवाई 24 जनवरी 2025 तय की.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकारी वकील जानबूझकर सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई. वकील ने यह भी कहा कि एफआईआर शाम 7.05 बजे दर्ज की गई और रात 8.30 बजे पुलिस मालविंदर माली को गिरफ्तार करने के लिए पटियाला पहुंची, जो संभव नहीं है.
दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है.
माली के खिलाफ मामला अमित जैन नाम के एक व्यक्ति ने दायर किया था, जिसका दावा है कि एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में माली द्वारा की गई टिप्पणियों से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
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