हरियाणा के सभी निजी स्कूलों को किताबें, यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री को लेकर सख्त निर्देश – उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 11 अप्रैल 2025: हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे पाठ्यपुस्तकों, सहायक शिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म व अन्य गैर-आवश्यक वस्तुओं को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों पर कोई दबाव न बनाएं। यह निर्देश पूर्व में 5 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आदेश के संदर्भ में जारी किए गए हैं।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा जारी आदेश में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 की धारा 6 और 7 का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि:
कोई भी छात्र किसी विशेष दुकान से किताबें, वर्कबुक्स, स्टेशनरी, जूते, मोज़े, यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही वह दुकान स्कूल द्वारा अनुशंसित हो।
किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल को अपनी यूनिफॉर्म को बदलने की अनुमति पांच शैक्षणिक वर्षों से पहले नहीं होगी।
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश दिए हैं कि वे इन निर्देशों को जनसामान्य तक व्यापक रूप से प्रचारित करें। साथ ही शिकायत के लिए ईमेल आईडी dseps13@gmail.com और फोन नंबर 0172-504980 को भी सार्वजनिक किया जाए।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्कूल द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उस स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें विद्यालय की मान्यता रद्द करने जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
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