हरियाणा के सभी निजी स्कूलों को करना होगा आरटीई एक्ट का पालन: शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
उज्जवल पोर्टल से होंगे दाखिले, 15 से 21 अप्रैल तक भर सकेंगे आवेदन
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 12 अप्रैल: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अब निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत, स्कूलों को पहली व पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर व अलाभप्रद वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।
श्री ढांडा ने बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार ‘उज्जवल पोर्टल’ विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक चलेगी, जबकि दाखिले की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 तय की गई है। यदि सीटें खाली रहती हैं, तो 26 अप्रैल से 1 मई 2025 तक प्रतीक्षा सूची से छात्रों का चयन किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम सरकार के "शिक्षा सबके लिए" संकल्प को मजबूत करेगा और हर जरूरतमंद बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों के पास 25% से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वहां जिला स्तरीय कमेटी की निगरानी में ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा। वहीं, 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पात्र स्कूलों में अभिभावक आवेदन कर सकेंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत वे सभी बच्चे पात्र होंगे जो हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं, एचआईवी से प्रभावित हैं, विशेष जरूरत वाले हैं या युद्ध/विधवा परिवारों से संबंध रखते हैं।
इसके अतिरिक्त, किसी भी दस्तावेजी भिन्नता या विवाद की स्थिति में निर्णय संबंधित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लिया जाएगा। गलत जानकारी या दस्तावेजों की स्थिति में बच्चे का दाखिला रद्द भी किया जा सकता है।
यह पहल शिक्षा में समान अवसर देने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक अहम और क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →