हरियाणा के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 2003 के शिक्षा नियमों की पालना अनिवार्य – शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
स्कूल वर्दी 5 साल से पहले नहीं बदली जा सकती, किताबें व स्टेशनरी किसी भी दुकान से खरीदने की छूट
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 11 अप्रैल: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों को किसी एक विशेष दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, वर्दी या अन्य स्कूल सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल वर्दी में भी बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता। कोई भी स्कूल 5 वर्षों से पहले वर्दी में बदलाव नहीं कर सकता। विद्यार्थियों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दुकान से सामग्री खरीद सकें।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।
शिकायत के लिए ईमेल और हेल्पलाइन नंबर जारी
यदि किसी अभिभावक को इन नियमों की अवहेलना से संबंधित कोई शिकायत हो, तो वह ईमेल – dseps13@gmail.com या दूरभाष नंबर 0172-5049810 पर संपर्क कर सकते हैं।
ढांडा ने कहा कि सभी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के उपखंड (6) और (7) का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य शिक्षा को किफायती, पारदर्शी और छात्रहित में बनाए रखना है, और इसमें किसी तरह की व्यावसायिक मजबूरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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