पंजाब सरकार की एक और पहल; अवैध खनन रोकने का ऐतिहासिक फैसला
मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पंजाब क्रशर यूनिट्स विनियमन अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 26 मार्च, 2025- अवैध खनन को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब क्रशर यूनिट्स रेगुलेशन एक्ट, 2025 को लागू करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान इस अधिनियम को पेश करने को भी मंजूरी दे दी। यह अधिनियम रेत और बजरी के प्रसंस्करण में लगे क्रशर इकाइयों और स्क्रीनिंग संयंत्रों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विभाग को सशक्त करेगा। इससे राज्य में अवैध खनन को रोकने और वैध खनन कार्य चलाने में मदद मिलेगी।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन को मंजूरी दी गई
मंत्रिमंडल ने पंजाब में व्यापार अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य पंजाब में व्यावसायिक लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही ऋण पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया है और बाद में बंधक संपत्ति में बदलाव किए बिना संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो उससे कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि नई ऋण राशि पिछली राशि से अधिक है, तो शुल्क केवल अतिरिक्त राशि पर ही लगाया जाएगा।
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