हाईकोर्ट ने सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की याचिका खारिज की, 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 20 मार्च 2025: सेक्टर-39 में बनने वाली नई सब्जी मंडी के शोरूम प्लॉट की ई-ऑक्शन (ऑनलाइन नीलामी) प्रक्रिया अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसोसिएशन ने अदालत में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि शोरूम प्लॉट्स को रिजर्व प्राइस (निश्चित दर) पर दिया जाए, ताकि छोटे व्यापारियों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिल सके।
कोर्ट का फैसला और प्रशासन की प्रतिक्रिया
गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ई-ऑक्शन में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन का यह फैसला निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे किसी भी पक्ष को कोई अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से प्रशासन को राहत मिली है, क्योंकि सेक्टर 26 की पुरानी मंडी की भीड़ को कम करने के लिए नई मंडी को जल्द से जल्द विकसित करने की जरूरत है।
ई-ऑक्शन प्रक्रिया और आढ़तियों का विरोध
चंडीगढ़ प्रशासन ने जनवरी 2025 में यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद 92 में से 46 दुकानों की नीलामी को मंजूरी दी थी। पहले चरण में 23 दुकानों की नीलामी की जा रही है, और आढ़तियों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इस बार की नीलामी आम जनता के लिए भी खुली रखी गई है, जिससे आढ़ती नाराज हैं।
एसोसिएशन ने अदालत में दलील दी थी कि बड़ी कंपनियां और बाहरी निवेशक ऊंची कीमत पर प्लॉट खरीद सकते हैं, जिससे छोटे आढ़तियों को नुकसान होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को ठुकराते हुए कहा कि प्रशासन को पारदर्शी तरीके से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का अधिकार है।
नई मंडी की योजना और अब तक की प्रगति
सेक्टर 39 में नई सब्जी और अनाज मंडी बनाने की योजना 2002 में बनी थी, ताकि सेक्टर 26 मंडी की भीड़ को कम किया जा सके। लेकिन लगातार विरोध और अन्य प्रशासनिक कारणों से अब तक 92 दुकानों की नीलामी सफल नहीं हो पाई थी।
3 मार्च 2025 से यूटी प्रशासन ने नई नीलामी प्रक्रिया शुरू की, जिसे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
आगे की रणनीति: सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
हालांकि, हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगने के बावजूद, सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
वहीं, यूटी मंडी बोर्ड ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है, ताकि प्रशासन की दलील सुने बिना कोई फैसला न लिया जा सके।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को बड़ी राहत मिली है और अब सेक्टर 39 की नई सब्जी मंडी की ई-ऑक्शन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकेगी। दूसरी ओर, आढ़तियों के विरोध को देखते हुए यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है या नहीं, और अगर जाता है तो वहां क्या निर्णय होता है।
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