हरियाणा चुनावः वोटिंग वाले दिन की छुट्टी को लेकर ज़रूरी खबर, पढ़ें क्या हुआ
चंडीगढ़, 25 सितंबर, 2024ः आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों / हलकों में वोटिंग अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में मतदान का दिन है. गत सप्ताह 20 सितंबर को हरियाणा सरकार के मानव संसाधन (एच.आर.) विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिस पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, आईएएस की आधिकारिक सील एवं हस्ताक्षर मुहर है एवं जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह अधिसूचित किया जाता है कि शनिवार, 5 अक्टूबर 2024, हरियाणा विधानसभा, 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान का दिन राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए, जो हरियाणा राज्य के रजिस्टर्ड वोटर (मतदाता) हैं, उनके हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024 में वोट डालने के लिए
प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और इसके बोर्डों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 की धारा 25 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अगस्त,1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के अंतर्गत सवैतनिक अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश (वेतन सहित) रहेगा.
उक्त नोटिफिकेशन में आगे यह भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और श्रमिक, जो हरियाणा के रजिस्टर्ड मतदाता हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जैसा अगस्त,1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे.
इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार (9416887788) जो प्रदेश में अंबाला शहर विधानसभा हलके के एक रजिस्टर्ड मतदाता भी हैं, ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई), मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), हरियाणा के साथ-साथ प्रदेश सरकार के मानव संसाधन विभाग को लिखा है कि सर्वप्रथम वर्तमान कैलेंडर वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार के अंतर्गत पड़ने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों में प्रत्येक शनिवार को पहले से ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी अवकाश घोषित किया गया है एवं इस सम्बन्ध में उन्होंने 22 दिसम्बर 2023 को राज्य सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया है. इसलिए, जहां तक हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों का विषय है, शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को अवकाश घोषित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है.
बहरहाल, हालांकि राज्य सरकार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश (पब्लिक हॉलिडे) घोषित कर सकती है।
इसके अलावा, हेमंत ने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हुए लिखा है कि मतदान के दिन कानूनी तौर पर उस प्रदेश में, जहाँ वोट डाले जा रहे हो, सार्वजनिक (पब्लिक) क्षेत्र और निजी (प्राइवेट) क्षेत्र के हर संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक के लिए क्लोज्ड हॉलिडे ( सवैतनिक अवकाश) के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, भले ही वह कर्मचारी या श्रमिक उस राज्य में रजिस्टर्ड मतदाता है या नहीं।
इस प्रकार, वे सभी कर्मचारी या श्रमिक, जो हालांकि हरियाणा राज्य में स्थित किसी भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संगठन में कार्यरत हैं, परन्तु जो हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड मतदाता नहीं हैं बल्कि देश के अन्य राज्यों जैसे पडोसी राज्यों जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य प्रदेश में रजिस्टर्ड मतदाता हैं, को भी हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए निर्धारित मतदान के दिन शनिवार, 5 अक्टूबर 2024 को वेतन के साथ अवकाश (छुट्टी) का लाभ प्रदान किया जाना बनता है अर्थात वह उसके हकदार हैं.
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