हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर लगी रोक
चंडीगढ़, 2 अक्टूबर - भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत चुनाव शुरू होने के लिए तय समय से लेकर चुनाव समाप्ति के लिए तय समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन किया जा सकता है। मीडिया और उसके परिणामों का प्रसार बंद हो जाएगा हरियाणा, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना एक साथ जारी होने के कारण चुनाव शुरू होने का समय 18.09.2024 सुबह 7 बजे से माना जा रहा है. यह प्रतिबंध मतदान वाले दिन 5 अक्टूबर 2024 को शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा.
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त आम चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रसारण करना। 05.10.2024 (शनिवार) शाम 6:30 बजे तक रोक रहेगी।
इसके अलावा, किसी भी जनमत संग्रह या किसी अन्य चुनाव अवलोकन के परिणाम के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन, आम चुनाव के संबंध में चुनाव के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान निषिद्ध है। रहेंगे इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। सभी मीडिया हाउसों को इस संबंध में निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
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