नगर निगम इन्फोर्समेंट कर्मचारी हटाएंगे शहर में अनधिकृत विज्ञापन
अनधिकृत विज्ञापनो, चिन्हों को हटाने और जब्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू
आयुक्त ने इन्फोर्समेंट कर्मचारियों को चंडीगढ़ से अनाधिकृत विज्ञापन और स्काई-साइन्स हटाने का दिया निर्देश
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 10 दिसंबर। नगर निगम इन्फोर्समेंट कर्मचारियों अब शहर में अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने और जब्त करने के लिए पूरे शहर में विशेष अभियान शुरू करेगे। चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापनों और स्काई-साइन्स की बढ़ती हुई वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने संबंधित इन्फोर्समेंट कर्मचारियों को शहर में अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने और जब्त करने के लिए पूरे शहर में विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने इंफोर्समेंट कर्मचारियों को निर्देश दिया कि विशेष अभियान के दौरान किसी भी उल्लंघनकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान के दौरान अनधिकृत विज्ञापनों और स्काई-साइन्स को जब्त किया जाए और चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश-1954 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाए। नगर निगम चंडीगढ़ ने 24 नवंबर, 2024 को विभिन्न समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाया है, जिसके तहत उल्लंघनकर्ताओं को ऐसे सभी विज्ञापनों को हटाने के लिए सूचित किया गया है, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश-1954 के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।
एमसीसी ने यह भी सलाह दी थी कि विभिन्न समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर अनुमोदित ज़ोनिंग योजना में भुगतान के आधार पर अनुमत अनधिकृत विज्ञापनों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा लिया जाए। लेकिन 15 दिन पूरे होने के बाद, यह देखा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं में से किसी ने भी इसका पालन नहीं किया है।
शहर में अवैध विज्ञापनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, आयुक्त ने चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के तहत सख्त अनुपालन के निर्देश दिए।
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