देश भगत यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की ओर से गांव सोहाग हेढी में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
रमेश गोयत
चंडीगढ़/मंडी गोबिंदगढ़, 11दिसंबर। देश भगत यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉअ के एडीआर सेंटर, लीगल एड सेल और प्रोबोनो लीगल सर्विस क्लब ने गांव सोहाग हेढी, जिला फतेहगढ़ साहिब में उपभोक्ता संरक्षण कानून पर कानूनी सहायता जागरूकता: शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पर एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बडी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया।
शिविर की शुरुआत यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉअ की विभागाध्यक्ष डॉ. अनु मुटनेजा के स्वागती भाषण से हुई। इसके बाद शिविर की समन्वयक डॉ. आरती के नेतृत्व में एक ज्ञानवर्धक सत्र हुआ, जिसमें उन्होंने उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के मुख्य पहलुओं और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत व्यापक निवारण तंत्र के बारे में बताया।
डॉ. आरती ने उपभोक्ता जागरूकता के महत्व, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की भूमिका और चार उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की।
शिविर में 40 छात्रों के एक समूह ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उपभोक्ताओं के आवश्यक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी भागीदारी ने उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कानूनी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम का समापन सरपंच श्री गुरसेवक सिंह द्वारा धन्यवाद के साथ हुआ, जिन्होंने देश भगत यूनिवर्सिटी द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने शिविर के आयोजन और समुदाय में महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता फैलाने में शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की।
चांसलर डॉ. ज़ोरा सिंह और प्रो-चांसलर डॉ. तजिंदर कौर ने इस पहल की प्रसंसा की ।
उन्होंने कहा कि यह पहल सामुदायिक सेवा और कानूनी शिक्षा के प्रति यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉअ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच के बीच के अंतर को कम करती है।
कैप्शन: देश भगत यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के एडीआर सेंटर, कानूनी सहायता सेल और प्रो बोनो लीगल सर्विस क्लब द्वारा गांव सोहाग हेरी के एक स्कूल में आयोजित शिविर का एक दृश्य।
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