अब पंजाबी में जारी होंगे पंजाब के बिजली बिल
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाबी भाषा में बिजली बिल जारी करने संबंधी वकील निखिल थमन की जनहित याचिका का निपटारा।
चंडीगढ़, 23 जनवरी 2025: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक प्रैक्टिसिंग वकील और एक सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता, एडवोकेट निखिल थमन ने आज पंजाब में पंजाबी भाषा में बिजली बिल जारी करने को सुनिश्चित करने के अपने अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर उनकी जनहित याचिका (पीआईएल) 23 जनवरी, 2025 को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी।
यह मामला *पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967* के गैर-प्रवर्तन पर केंद्रित है, जो यह कहता है कि आधिकारिक पत्राचार सहित राज्य के भीतर सभी आधिकारिक संचार पंजाबी में आयोजित किए जाएंगे। विशेष रूप से, जनहित याचिका में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को केवल अंग्रेजी प्रारूप के बजाय पंजाबी और अंग्रेजी दोनों में बिजली बिल जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो कई अनुस्मारक और कानूनी नोटिस के बावजूद उपयोग में है
आज की कार्यवाही के दौरान पंजाब राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि जनहित याचिका में उठाई गई शिकायत का निपटारा कर दिया गया है. पीएसपीसीएल प्रतिनिधियों के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने पुष्टि की है कि पंजाब राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली बिल अब डिफ़ॉल्ट रूप से पंजाबी भाषा में जारी किए जा रहे हैं।
केके
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