चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा चुनाव
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 24 जनवरी।: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह चुनाव पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराया जाएगा। यह आदेश मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
तीन मुख्य मुद्दों पर याचिका दायर
कुलदीप कुमार ने अपनी याचिका में तीन प्रमुख मुद्दे उठाए:
चुनाव में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग – मेयर ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल की मांग की।
गुप्त मतदान के स्थान पर हाथ उठाकर मतदान – मेयर ने यह प्रस्ताव दिया कि बैलेट पेपर के बजाय हाथ उठाकर वोटिंग की अनुमति दी जाए।
मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव – कुलदीप कुमार ने तर्क दिया कि चुनाव तब होना चाहिए जब मौजूदा मेयर का कार्यकाल समाप्त हो।
हाईकोर्ट का निर्णय: 24 जनवरी का चुनाव रद्द
20 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर और वरिष्ठ उप मेयर के चुनाव को रद्द कर दिया। कोर्ट ने मौजूदा मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी तक बढ़ा दिया और निर्देश दिया कि 29 जनवरी के बाद ही नया चुनाव कराया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और निष्पक्षता पर दिया जोर
कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले से निराश होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव की निगरानी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए यह कदम जरूरी है।
27 जनवरी को जारी होगा पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि 27 जनवरी, 2025 को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 30 जनवरी, 2025 को होने वाले मेयर चुनाव रिटायर्ड जज की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे।
निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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