HP Exise Policy Approved : हिमाचल सरकार की नई आबकारी नीति को मंजूरी; इतने करोड़ का राजस्व जुटाने का है लक्ष्य, भर्ती की अधिकतम आयु होगी अब इतने वर्ष
बाबूशाही ब्यूरो, 12 मार्च 2025
शिमला। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने तय किया है कि लगातार तीसरे साल ऑक्शन कम टेंडर यानी नीलामी के जरिए ही शराब ठेकों का आबंटन होगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए 2850 करोड़ का राजस्व अगले साल अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रिमंडल ने बीपीएल चयन के लिए सालाना आय सीमा को 50000 रुपए कर दिया है। मंत्रिमंडल ने डिस्ट्रिक मिनरल फाऊंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से एकत्र होने वाले माइनिंग फंड का इस्तेमाल माइनिंग चेकिंग, कानून व्यवस्था, विधवा और अनाथ बच्चों की वेलफेयर, शिक्षा और स्किल डिवेलपमेंट पर खर्च करने की अनुमति दी है, जिसका आबंटन जिलाधीश अपने स्तर पर कर सकेंगे। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निदेशालय और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का बाईफर्केशन कर दिया है। हालांकि उनके लिए सीनियोरिटी कंबाइंड ही रहेगी।
कैबिनेट ने सोलन जिला के दिग्गल में पीएचसी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। नई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने आवेदन की आयु सीमा को 45 साल से बढ़ाकर 47 साल कर दिया।
पहले अप्लाई कर चुके युवा भी ओवर एज नहीं माने जाएंगे। यह व्यवस्था राज्य चयन आयोग की भर्तियों के लिए की गई है। मंत्रिमंडल ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती के लिए नई व्यवस्था को अनुमति दी है। इसके तहत सभी विभाग इस कैडर में भर्ती के लिए कार्मिक विभाग को अपने रिक्विजिशन भेजेंगे और कार्मिक विभाग ही आगे राज्य चयन आयोग को डिमांड भेजेगा। (SBP)
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