हरियाणा में नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘सदस्य’ कहा जाएगा, न कि ‘पार्षद’ – एडवोकेट हेमंत कुमार
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 10 मार्च: हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों का आधिकारिक पदनाम ‘सदस्य (Member)’ होगा, न कि ‘पार्षद (Councillor)’। एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां के दोनों नगर निकाय कानूनों— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994— में ‘पार्षद’ शब्द का उल्लेख नहीं है।
हेमंत कुमार के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नतीजों के बाद निर्वाचित उम्मीदवारों को ‘निर्वाचित सदस्य’ के रूप में ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आधिकारिक अधिसूचना में भी उन्हें ‘सदस्य’ के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। मतगणना के बाद संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका समितियों के 647 वार्डों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘सदस्य’ शब्द से संबोधित किया जाएगा।
कानून में ‘पार्षद’ शब्द का कोई उल्लेख नहीं
हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2(14ए) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2(24) में वार्डों से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों के लिए ‘सदस्य (Member)’ शब्द का उल्लेख किया गया है। जबकि अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘पार्षद (Councillor)’ कहा जाता है, क्योंकि वहां के संबंधित नगर निकाय कानूनों में यह शब्द दर्ज है।
जनता और मीडिया में बनी गलत धारणा
एडवोकेट हेमंत ने कहा कि आमतौर पर निर्वाचित उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और मीडिया द्वारा इन जनप्रतिनिधियों को ‘पार्षद’ कहा जाता है, जिससे लोगों में यह गलतफहमी बनी रहती है। लेकिन कानूनी रूप से हरियाणा में निर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों को ‘सदस्य’ ही कहा जाना चाहिए।
शपथ ग्रहण भी ‘सदस्य’ के रूप में
मतगणना के बाद एक महीने के भीतर संबंधित नगर निगमों में मंडलायुक्त और नगरपालिका परिषदों एवं समितियों में उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘सदस्य’ के रूप में ही शपथ दिलाई जाएगी, न कि ‘पार्षद’ के रूप में।
संविधान में भी नहीं है ‘पार्षद’ शब्द
हेमंत कुमार ने आगे बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगर निकायों से संबंधित किसी भी खंड में ‘पार्षद’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए हरियाणा में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘सदस्य’ कहना कानूनी रूप से सही होगा।
क्या है पूरा मामला?
हरियाणा में हाल ही में 8 नगर निगमों, 4 नगरपालिका परिषदों और 21 नगरपालिका समितियों के आम चुनाव हुए हैं। इसके अलावा 2 नगर निगमों में महापौर पद के लिए उपचुनाव, 1 नगरपालिका परिषद और 2 नगरपालिका समितियों में अध्यक्ष पद के उपचुनाव भी हुए हैं। इसके अलावा तीन नगरपालिका समितियों में एक-एक वार्ड के उपचुनाव भी कराए गए हैं।
मतगणना के बाद जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विजयी उम्मीदवारों की अधिसूचना जारी की जाएगी, तो उसमें सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘सदस्य’ के रूप में ही संबोधित किया जाएगा।
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