जल संरक्षण में चंडीगढ़ नगर निगम सख्त, पानी की बर्बादी पर लगेगा भारी जुर्माना
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 12 मार्च: गर्मी के मौसम को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एक सख्त योजना लागू करने की घोषणा की है। नगर निगम संशोधित जल आपूर्ति उप-नियमों के तहत जल की बर्बादी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाएगा।
नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने बताया कि जल आपूर्ति के दौरान लॉन में पानी डालने, वाहनों और आंगन की धुलाई, ओवरफ्लो होने वाले वाटर टैंक, वाटर मीटर या पाइपलाइन में रिसाव, डेजर्ट कूलर से पानी की बर्बादी और अवैध बूस्टर पंप के उपयोग जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर:
- बिना पूर्व सूचना पानी का कनेक्शन निलंबित कर दिया जाएगा।
- 5788 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो जल आपूर्ति शुल्क बिल में जोड़ा जाएगा।
- नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर गलती सुधारने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा जल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
नगर निगम ने नागरिकों से जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है ताकि गर्मी में पानी की मांग को पूरा किया जा सके।
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