Himachal News: सार्वजनिक संपत्तियों पर अब नहीं दिखेंगे विज्ञापन, नए शहरी निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट Act लागू
पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करने पर होगा जुर्माना और सजा का प्रावधान
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 11 अप्रैल 2025 : हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने को राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट एक्ट-1984 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। प्रिवेंशन ऑफ डिस्फिगरमेंट एक्ट का उल्लंघन दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह Act मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों के अनधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र सहित विभिन्न प्रसारण संकेत आदि लगाने को नियंत्रित करना है, ताकि क्षेत्र की आभा पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
अधिनियम के प्रावधानों के तहत, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम को वर्ष 1985 में शिमला नगर निगम क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद, नौ मई, 1991 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसका दायरा राज्य भर में विभिन्न नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समितियों और राज्य में अन्य नगर निगमों तक बड़ा दिया गया।
हालांकि, प्रशासनिक उन्नयन और विस्तार के कारण 1991 के बाद अस्तित्व में आए नवगठित शहरी स्थानीय निकायों को अधिसूचना के दायरे में शामिल नहीं किया गया।
सभी लक्षित क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने गत दिनों अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों में अधिनियम के प्रवर्तन को मंजूरी दी है। (SBP)
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