वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का रवैया संसद का अपमान: अनिल विज
बाबूशाही ब्यूरो
अंबाला/चंडीगढ़, 4 अप्रैल: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को न मानने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हुआ है और सभी पर लागू होता है। कांग्रेस का इसे न मानना संसद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है।
विज ने कांग्रेस के इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई थी। उन्होंने 2013 में पास हुए वक्फ बोर्ड कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर सकता था, और लोगों को ही अदालत में जाकर अपना दावा साबित करना पड़ता था। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ था और इससे जमीनों की लूट को बढ़ावा मिला।
"पश्चिम बंगाल सरकार अपराध की जननी" : अनिल विज
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपराध की जननी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती घोटाले को असंवैधानिक करार दिया।
"पंजाब में अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया है" : अनिल विज
पंजाब में महिला कांस्टेबल के चिट्टे के साथ पकड़े जाने और इसे हरियाणा में सप्लाई करने के मामले में अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब केवल नशे का व्यापार बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इंडस्ट्रियां पंजाब से शिफ्ट हो चुकी हैं, लोग नौकरियां छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और कई विदेशों का रुख कर चुके हैं।
विज ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, जिसकी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर पुलिस ही नशा तस्करी में शामिल हो जाए, तो इस समस्या का समाधान मुश्किल हो जाता है।
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