मेयर चुनाव को लेकर आप का प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला
मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 19 फरवरी के बाद कराने का अनुरोध किया
तीनों पदों के लिए हाथ उठाकर कराया जाए चुनाव: मेयर
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 2 जनवरी
आम आदमी पार्टी (आप), चंडीगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम, चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर चंडीगढ़ के उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में आप अध्यक्ष डीएसपी विजय पाल, मेयर कुलदीप कुमार और आप के वरिष्ठ नेता डॉ. हरमीत सिंह शामिल थे।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र देते हुए मांग की कि वर्ष 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 2874/2024 में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2998 दिनांक 20.02.2024 के निर्णय के माध्यम से, नगर निगम, चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार को मेयर के रूप में योग्य उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित घोषित किया था।
पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 38 (1) के तहत चंडीगढ़ नगर निगम में निर्वाचित मेयर का कार्यकाल एक वर्ष है।
पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है, इसकी धारा 38(1) में प्रावधान है कि निगम, हर साल अपनी पहली बैठक में, अपने सदस्यों में से एक का चुनाव करेगा जिसको को महापौर के रूप में जाना जाएगा और ऐसे दो अन्य सदस्यों को वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के रूप में जाना जाएगा।
नगर निगम, चंडीगढ़ अपने तीसरे वर्ष में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से 20.2.2024 को कुलदीप कुमार ने मेयर का पद संभाला। जिसका एक वर्ष का कार्यकाल 19.2.2025 को पूरा हो जायेगा।
इन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण, इस वर्ष 2025 के लिए नगर निगम की पहली बैठक वर्तमान महापौर का कार्यकाल जो 19 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, के पूरा होने के बाद आयोजित की जानी चाहिए। अत: इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महापौर का चुनाव 19.2.2025 को महापौर का कार्यकाल पूरा होने के बाद निर्धारित करने की मांग की गई।
आप प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के ध्यान में लाया कि नगर निगम, चंडीगढ़ के जनरल हाउस की 29.10.2024 को बैठक हुई थी। इस 341वीं बैठक में टेबल एजेंडा आइटम नंबर 3 पर चर्चा करते हुए बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ नगर निगम के विनियम 6 (कार्यप्रक्रिया और संचालन) विनियम, 1996 में संशोधन किया जाए और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर कराया जाए, ताकि आने वाले वर्षों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की सके।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि 29.10.2024 को आयोजित जनरल हाउस की 341वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर किया जाना चाहिए।
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