3 साल पहले पूरा करने के बाद भी रेनू भाटिया का हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन बने रहने का सवाल
हरियाणा महिला आयोग कानून , 2012 में संशोधन के लिए अधिवक्ता ने प्रदेश सरकार को लिखा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 21 मार्च।– दो माह पूर्व 19 जनवरी 2025 से रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर कानूनी सवाल : ... है. 18 जनवरी 2025 रेनू को , जिसमें तीन वर्ष पूर्व भी शामिल है 17 जनवरी 2022 को प्रदेश की सरकार द्वारा इस पद पर नामित (नियुक्त) किया गया था , का तीन वर्ष का अनुबंध पूरा हो गया था। सनद रहे कि दिसंबर , 2017 से दिसंबर , 2020 तक रेणु आयोग में नौकरानी भी रही थी। .
यद्यपि गत वर्ष 26 मई 2024 हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक पत्र जारी रेणु भाटिया आयोग की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 18 जनवरी को होगी 2025 के बाद आगामी ऑर्डरो तक बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया था तथापि एक कानूनी पौधा है.
इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकील वैशाली कुमार ने बताया गया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून , 2012 की स्थिर धारा 4 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि आयोग की कुर्सी पर्सन , वाइस-चेयरपर्सन और मेंबर (सदस्य) का कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं हो सकता। हालाँकि हरियाणा में : ... सरकार में शीला भयन 5 वर्ष और भूपेन्द्र यादगारी में सुशीला शर्मा 6 साल तक हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रही थी ध्यान देने योग्य बात दोनों के समय प्रदेश महिला आयोग हेतू प्रदेश विधानसभा से पुराना कानून नहीं बना था.
अब देखें हरियाणा महिला आयोग की : चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने 18 जनवरी 2025 को अपने अनुबंध के तीन साल पूरे करने के लिए , इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग से सीधे जारी सरकारी पत्र मार्फत ऑर्डर साम्य नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रथम प्रदेश सरकार को ऊपरी कानूनी धारा में रखा जाना चाहिए। : ... उपयुक्त संशोधन संशोधन जोकी को विशेष रूप से हरियाणा क्षेत्र के स्थिर चालू बजट सत्र में शामिल किया जा सकता है जो आगामी 28 मार्च 2025 को हो सकता है तक. इसी तरह के लक्ष्य राहुल ने आज एक बार पुन: दिए: हरियाणा के राज्यपाल , मुख्यमंत्री बलिया , महिला एवं विकास मंत्री श्रुति चौधरी , विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) नागालैंड राजपाल , शिक्षक मोनिका आमिर , प्रदेश की विधि परामर्शदाता (एल.आर.) ऋतु गर्ग और प्रदेश महाधिवक्ता (ए.जी.) परविन्द्र चौहान और को नियुक्त किया गया है।
इस कार्य में रेलवे ने मई , 2016 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक बेंच द्वारा नीचे दिया गया है एक निर्णय का भी हरियाणा महिला आयोग अधिनियम, 2012 की अंतिम धारा में हरियाणा महिला आयोग अधिनियम , 2012 की धाराएं शामिल हैं 4 (1) इस कानूनी प्रोविजन के अनुसार प्रदेश सरकार की अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए आयोग के चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन को दिए गए विवरण का उल्लेख किया गया है। नियुक्ति हो सकती है , उससे अधिक नहीं. यह निर्णय प्रदेश की रसायन विज्ञान कंपनी, मई 2014 में आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए कमलेश पांचाल और वाइस-चेयरपर्सन के रूप में सुमन दहिया द्वारा विघटित दस्तावेज़ों का संबंध जब वर्ष था तब दिया गया था 2015 में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दोनों को अपने तीन साल के कार्यकाल की अवधि के बारे में बताया पहले ही हटाओ का आदेश जारी किया गया था.
हिलेरी ने बताया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून , 2012 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में चेयरपर्सन के अतिरिक्त एक वाइस-चेयरपर्सन और मुख्य रूप से पांच सदस्य हो सकते हैं जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है जिसमें से कम से कम एक सदस्य वर्ग (एससी) वर्ग से होना चाहिए। योग्यता के अतिरिक्त वर्ष 2012 विधि आयोग के अनुसार एक वृद्ध महिला एचएसआई या रेस्तरां महिला अधिकारी आयोग के सदस्य सचिव की भूमिका। इसमें अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सचिव आयोग में विशेष सम्मिलित सदस्य शामिल होंगे। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक और प्रदेश के राज्य (पुलिस गोदाम) आयोग के पदेन (उनके पद के कारण) सदस्य होंगे।
हिलेरी ने बताया कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा आयोग में लॉन प्रस्तावित प्राथमिक पांच तीन सदस्यों को तो दूर बल्कि एक भी सदस्य नहीं बनाया गया। यद्यपि गत वर्ष 15 मार्च 2024 को नोएडा जिले के खरखौदा क्षेत्र निवासी सोनिया अग्रवाल को हरियाणा महिला आयोग की वाइस-चेयरपर्सन नामित किया गया था। उसी माह उन्होंने अपना पासपोर्ट भी ले लिया। हालाँकि सोनिया के महिला आयोग की वाइस-चेयरपर्सन पद पर अधिसूचना के संबंध में अधिसूचना 7 मई 2024 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें सोनिया का एक साल का ही विज्ञापन दिया गया था। था. पिछले दिसंबर 2024 में हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो में सोनिया को एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था , जिसका कारण 9 जनवरी 2025 को सोनिया को उनके तय एक साल के पद से समय-पूर्व ही वाइस-चेयरपर्सन पद से हटा दिया गया था। उसके बाद हरियाणा महिला आयोग में न तो वाइस-चेयरपर्सन और न ही किसी की सदस्यता हुई है।
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