हरियाणा में अवैध ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा, नया विधेयक तैयार
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 12 मार्च 2025: हरियाणा के युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री श महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 तैयार किया गया है, जिसके जरिए ट्रैवल एजेंटों की जवाबदेही तय होगी और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगेगा।
एसआईटी ने दर्ज किए 2,008 केस, 1,917 गिरफ्तारियां
ढांडा ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में विशेष अनुसंधान टीम (SIT) ने 2,008 अवैध प्रवासन के मामले दर्ज किए, जिसमें 1,917 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 26.08 करोड़ रुपये बरामद किए गए। SIT ने अवैध एजेंटों पर कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर 80530-03400 भी जारी किया है।
डंकी रूट के जरिए भेजे जा रहे युवा
हरियाणा समेत पंजाब, हिमाचल, यूपी और गुजरात के युवा वैध वीजा पर दुबई, स्पेन, मैक्सिको, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में जाते हैं और फिर अवैध रूप से अमेरिका-कनाडा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं।
हरियाणा सरकार के सख्त कदम
नया विधेयक: ट्रैवल एजेंटों का अनिवार्य पंजीकरण होगा।
कड़ी सजा: बिना पंजीकरण ट्रैवल एजेंसी चलाना दंडनीय अपराध होगा।
संपत्ति जब्त: अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए एजेंटों की संपत्ति जब्त होगी।
पीड़ितों को मुआवजा: दोषी ट्रैवल एजेंटों से पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जाएगा।
अमेरिका ने 332 भारतीयों को किया डिपोर्ट
फरवरी 2025 में अमेरिका ने तीन उड़ानों के जरिए 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया, जिनमें 111 हरियाणा के थे। इनके खिलाफ 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 12 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 35.31 लाख रुपये बरामद हुए हैं।
नागरिकों के पुनर्वास पर सरकार का जोर
हरियाणा सरकार अवैध रूप से विदेश गए नागरिकों की मेडिकल जांच, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है, ताकि वे समाज में दोबारा समायोजित हो सकें।
अवैध प्रवासन पर सरकार सख्त"
मंत्री ढांडा ने कहा, "अवैध रूप से विदेश भेजने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार युवाओं को वैध मार्ग से विदेश भेजने के लिए प्रयासरत है।"
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