हरियाणा के निकाय चुनावों में विजयी उम्मीदवार होंगे 'सदस्य', नहीं कहलाएंगे 'पार्षद': हेमंत
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 12 मार्च: हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए शहरी निकाय चुनावों में कुल 647 वार्डों से निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों का आधिकारिक पदनाम "सदस्य (Member)" होगा, न कि "पार्षद (Councillor)"। यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां के दोनों नगर निकाय कानूनों में "पार्षद" शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन प्रमाण-पत्र (Election Certificate) और आधिकारिक अधिसूचना (Notification) में भी विजयी उम्मीदवारों को "सदस्य" के रूप में ही संबोधित किया जाएगा।
निकाय कानूनों में पार्षद शब्द का नहीं है उल्लेख
हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव हरियाणा म्युनिसिपल (नगरपालिका) कानून, 1973 और हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 के तहत कराए जाते हैं। इन दोनों कानूनों में "सदस्य (Member)" शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि "पार्षद (Councillor)" शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया।
- 1973 नगरपालिका कानून की धारा 2 (14A) और
- 1994 नगर निगम कानून की धारा 2 (24) में स्पष्ट रूप से "सदस्य" शब्द का उल्लेख है।
जनता और मीडिया में आम गलतफहमी
हेमंत कुमार के अनुसार, जनता, निर्वाचित उम्मीदवारों और यहां तक कि मीडिया में भी यह आम धारणा बन गई है कि वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति को "पार्षद" कहा जाता है। लेकिन हरियाणा के कानून के अनुसार यह गलत है।
उन्होंने बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के म्युनिसिपल कानूनों में "पार्षद (Councillor)" शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए वहां इसका प्रयोग सही है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि यहां "सदस्य" शब्द ही विधिसम्मत है।
नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं निष्ठा की शपथ
हेमंत कुमार ने यह भी बताया कि मतगणना के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के 30 दिनों के भीतर, सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी।
- नगर निगमों के निर्वाचित सदस्य मंडल आयुक्त के समक्ष शपथ लेंगे।
- नगरपालिका परिषदों और समितियों के निर्वाचित सदस्य जिला उपायुक्त (DC) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेंगे।
- इस दौरान भी उन्हें "सदस्य" के रूप में ही शपथ दिलाई जाएगी, "पार्षद" के रूप में नहीं।
संविधान में भी पार्षद शब्द का उल्लेख नहीं
हेमंत कुमार ने आगे बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर निकायों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी "पार्षद" शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।
हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में विजयी उम्मीदवारों को कानूनी रूप से "सदस्य" (Member) कहा जाएगा, न कि "पार्षद" (Councillor)। राज्य की नगर निकाय व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे उम्मीदवारों, प्रशासन और मीडिया को समझना आवश्यक है।
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