हरियाणा सूचना आयोग में सात नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
मुख्य सूचना आयुक्त पद पर भी होगी नियुक्ति, सेवानिवृत्त आईएएस या डीजीपी रैंक के अधिकारी की दावेदारी मजबूत
रमेश गोयत
चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner - SCIC) और सात सूचना आयुक्तों (State Information Commissioners - SICs) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 मार्च 2025 को प्रशासनिक सुधार शाखा द्वारा योग्य उम्मीदवारों से 21 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पहली बार होगा जब आयोग में एक साथ सात सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी।
24 मार्च को रिक्त होंगे दो महत्वपूर्ण पद
हरियाणा राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन (पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा) और सूचना आयुक्त डॉ. एस.एस. फुलिया (रिटायर्ड आईएएस) का कार्यकाल 24 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयोग में छह अन्य सूचना आयुक्तों के पद पहले से रिक्त हैं।
वर्तमान सूचना आयुक्त:
- डॉ. कुलबीर छिकारा – कार्यकाल अप्रैल 2026 तक
- प्रदीप कुमार शेखावत – कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक
- डॉ. जगबीर सिंह – कार्यकाल अप्रैल 2026 तक
किन वर्गों से हो सकती है नियुक्ति?
हरियाणा राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन और जनसंपर्क से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संभावना है कि इनमें सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, शिक्षाविद, वकील और वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया जाए।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) के लिए आमतौर पर मुख्य सचिव या डीजीपी (रिटायर्ड) रैंक के अधिकारियों की दावेदारी मजबूत मानी जाती है।
चयन प्रक्रिया
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सर्च कमेटी द्वारा नामों की शॉर्टलिस्टिंग:
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आईएएस अधिकारियों की समिति 21 मार्च तक आए आवेदनों में से तीन गुना अधिक नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी।
- SCIC के लिए 3 नाम और 7 SICs के लिए 21 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अंतिम चयन:
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति (जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे) शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से अंतिम चयन करेगी।
- नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन
- सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक सीमित रहेगा।
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों का वेतन ₹2.25 लाख प्रतिमाह निर्धारित है।
- पहले यह कार्यकाल पांच वर्ष का था, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद इसे घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की पहल
हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2023 के बाद पहली बार सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। आरटीआई एक्ट के अनुसार, किसी भी राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में यह संख्या पिछले कुछ समय से कम थी।
अब, एक साथ 7 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग की कार्यक्षमता में सुधार होगा और सूचना के अधिकार (RTI) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
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