Himachal: फिर टली कैबिनेट मीटिंग; पर मंजूर हुए ये दो विधेयक, ये बिल अभी लंबित
स्टांप एक्ट में संशोधन ऑर्डिनेंस के लिए विधानसभा में रखा जाएगा विधेयक
ड्रग्स एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंस प्रीवेंशन, डि-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल मंजूर
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 25 मार्च 2025: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक एक बार फिर टल गई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दोबारा से बैठक तय हुई थी, लेकिन विधानसभा में बजट पर लगे कटौती प्रस्तावों के कारण कैबिनेट के लिए समय नहीं निकल पाया और इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसी विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले दो विधेयकों को मंत्रिमंडल ने बाई सर्कुलेशन मंजूर कर दिया है। इन्हें अब विधानसभा में रखा जा सकता है।
इनमें से एक विधेयक राजस्व विभाग का है, जिसमें धारा 118 की अनुमति के बाद खरीदी जाने वाली जमीन की स्टांप ड्यूटी को छह से बढ़ाकर 12 फ़ीसदी किया जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले से अपनी कमाई को बढ़ाना चाहती है। राजभवन से अनुमति लेने के बाद हालांकि स्टांप ड्यूटी को ऑर्डिनेंस लाकर लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे विधानसभा में पारित करके ही कानूनी रूप दिया जाएगा।
दूसरी तरफ गृह विभाग के एक अन्य बिल के ड्राफ्ट को भी मंजूरी बाई सर्कुलेशन मंत्रिमंडल ने दे दी है। इस नए कानून का नाम हिमाचल प्रदेश ड्रग्स एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंस प्रीवेंशन, डिएडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल-2025 है। इसके तहत ड्रग्स रैकेट और पीड़ित के बीच में भिन्नता को परिभाषित किया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र के एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में इससे पहले संशोधन कर चुकी है, जिन्हें भारत सरकार से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने और पीड़ितों में सुधार लाने के लिए नए कानून को सरकार लाने जा रही है। इसे भी विधानसभा में अब कभी भी रखा जा सकता है। (SBP)
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