चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव
डेपुटेशन की सेवा अधिकतम 7 साल तक होगी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 25 मार्च 2025: चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्त (deputation) पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने हालिया आदेश में "Union Territory of Chandigarh Employees (Conditions of Service) Rules, 2022" के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी मानी जाएंगी।
गृह मंत्रालय ने अपने पत्र U-13034/56/2022-CPD दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर Department of Personnel & Training (DoPT) द्वारा 08.09.2022 को जारी दिशानिर्देश अब चंडीगढ़ प्रशासन में भी लागू होंगे। इसके अलावा, 28 मार्च 2024 को जारी DOPT-1726140763694 के तहत नए दिशा-निर्देशों को भी अपनाया गया है।
प्रतिनियुक्ति के नए नियम: क्या बदला?
1. प्रतिनियुक्ति की अवधि (Tenure of Deputation)
पहले, प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष तय थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकता था। नए नियमों के अनुसार:
प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी, यदि संबंधित पद के लिए सेवा नियमों (Recruitment Rules - RRs) में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
यदि पद के लिए कोई विशिष्ट सेवा अवधि पहले से निर्धारित है, तो उसी के अनुसार कार्यकाल तय होगा।
सात वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. वेतन और भत्ते (Pay and Allowances)
प्रतिनियुक्त कर्मचारी को दो वेतन विकल्प मिलेंगे:
अपने मूल कैडर (parent cadre) का वेतन + प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance)
प्रतिनियुक्त पद (deputation post) का वेतन
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) उसी दर पर मिलेगा, जो या तो मूल विभाग या प्रतिनियुक्त विभाग में लागू हो।
3. प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance)
प्रतिनियुक्त कर्मियों को उनके वेतन पर एक निश्चित प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।
यह भत्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिया जाएगा।
4. विकल्प (Exercise of Option)
प्रतिनियुक्त कर्मचारी को एक माह के भीतर यह तय करना होगा कि वह कौन-सा वेतन संरचना अपनाना चाहता है।
एक बार विकल्प देने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
5. प्रतिनियुक्ति से वापसी (Repatriation)
कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर उसकी वापसी "First In, First Out" आधार पर होगी।
संबंधित विभागों को पहले से ही मूल विभाग से प्रतिस्थापन (replacement) की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासनिक निर्देश और अनुपालन
इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करें और इसका सख्ती से पालन करें।
कार्मिक विभाग के अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary, Personnel) ने निर्देश दिया कि:
नए नियमों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाया जाए।
चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर इन निर्देशों को सार्वजनिक किया जाए।
जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2022 के बाद प्रतिनियुक्त हुए हैं, उन्हें एक महीने के भीतर वेतन विकल्प चुनने को कहा जाए।
सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संशोधन प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि और वेतन-भत्तों की स्पष्टता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहले, कई अधिकारी वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहते थे, लेकिन अब उनकी वापसी की समय-सीमा निश्चित कर दी गई है।
चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया:
"यह संशोधन प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और कर्मचारियों के कार्यकाल को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। अब किसी भी अधिकारी को असीमित समय तक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जाएगा।"
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
कार्मिक मामलों के विशेषज्ञ प्रो. अमित वर्मा का कहना है:
"प्रतिनियुक्ति का स्पष्ट नियमन प्रशासनिक सुचारूता के लिए आवश्यक था। यह फैसला कर्मचारियों को उनके मूल कैडर में वापस जाने का अवसर देगा और प्रशासनिक पदों पर ताजगी बनाए रखेगा।"
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सरकारी कर्मचारी संघ के नेता ने कहा:
"इस निर्णय से कर्मचारी असंतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अधिकतम सात साल की सीमा को लेकर चिंतित हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर सरकार उचित विचार करेगी।"
चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संशोधन सेवा अवधि, वेतन, भत्ते और वापसी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और कर्मचारियों की समयबद्ध रोटेशन (timely rotation) सुनिश्चित की जा सकेगी।
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