फतेहाबाद: पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल की सजा
रमेश गोयत
पंचकूला, 6 मार्च: अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फतेहाबाद ने आरोपी लाल बहादुर, तत्कालीन पटवारी हल्का भूना, जिला फतेहाबाद को 4 साल की कैद और 10,000- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला तब सामने आया था जब शिकायतकर्ता अनिल कुमार, निवासी भुना, ने 6 दिसंबर 2021 को एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) हिसार में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि लाल बहादुर पटवारी ने उसके मकान की डीड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बदले में उससे 1000- रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिकायत के आधार पर ए.सी.बी. हिसार की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी लाल बहादुर को शिकायतकर्ता से 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में ए.सी.बी. द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
तफतीश पूरी करने के बाद 3 फरवरी 2021 को आरोपियों के खिलाफ चालान दायर किया गया था और मामले का ट्रायल शुरू किया गया। ट्रायल के बाद, 5 मार्च 2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी लाल बहादुर को दोषी करार देते हुए उसे 4 साल की सजा और 10,000- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक प्रणाली के प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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