Himachal News: कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया खारिज, प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश
हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्यपाल की बनाई चयन समिति की सभी गतिविधियों कीं निरस्त
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 28 मार्च 2025: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा तैयार की गई चयन समिति को खारिज करते हुए इस चयन समिति की सभी गतिविधियों को निरस्त कर दिया।
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी राज्यपाल ने इस चयन समिति का गठन किया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अजयदीप बिंद्रा द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह फैसला सुनाया। प्रार्थी चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि विज्ञान विभाग में प्रोफेसर/प्रधान वैज्ञानिक हैं।
इस विश्वविद्यालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश कृषि, बागबानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 के तहत की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने पहले अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के विपरीत कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को नामों का एक पैनल सुझाने के लिए चयन समिति का गठन किया और उसके बाद चयन समिति ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी।
राज्यपाल यानी कुलाधिपति की ओर से बताया गया था कि कुलपति कार्यालय ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों में से एक को अधिसूचित करने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को पत्र लिखे थे। (SBP)
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