विधानसभा के आम चुनावों के लिए 5 सितम्बर, 2024 को होगी अधिसूचना जारी
उम्मीदवार 5 सितम्बर से 12 सितम्बर, 2024 तक भर सकतेहैं नामांकन
नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने साथ 4 लोगों को लाने की होगी अनुमति
चण्डीगढ़, 04 सितम्बर 2024-- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए 5 सितम्बर, 2024 को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र 12 सितम्बर, 2024 तक भरे जा सकते हैं। 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितम्बर, 2024 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान 05 अक्तूबर और मतगणना 08 अक्तूबर, 2024 को होगी।
उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं। श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) अपने कार्यालय व अन्य सरकारी कार्यालयों, जहां पर लोगों का अपने कार्यों के लिए आना-जाना रहता है वहां पर 5 सितम्बर को सुबह सूचना पट्टों पर नामांकन से सम्बंधित सूचना प्रदर्शित करें ।
नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में करवाया जा सकता है जमा
पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।
विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।
नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में करवाने होंगे 10 हजार रुपये जमा
पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से सम्बंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रूपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।
उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हल्फनामे के भरने होंगे सभी कॉलम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हल्फनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
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