लुधियाना कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा
Sanjeev sood
लुधियाना, 27 मार्च 2025 | 2023 में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में लुधियाना की अदालत ने उत्तर प्रदेश के 28 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह ने इस अपराध को "दुर्लभतम" (rarest of the rare) श्रेणी में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 6 के तहत दोषी को मृत्युदंड दिया।
न्यायालय का सख्त रुख:
न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि बच्ची के साथ की गई क्रूरता अकल्पनीय थी, और यह अपराध समाज की नैतिकता को गहरी चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा,
"आरोपी की हैवानियत ऐसी थी कि इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं हो सकता।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार पीड़िता के मन, शरीर और आत्मा पर स्थायी घाव छोड़ता है, जो हत्या से भी अधिक भयावह हो सकता है। अदालत ने आरोपी को समाज के लिए एक ऐसा खतरा बताया जिसे सुधारा नहीं जा सकता और कहा कि यदि इस मामले में कोई नरमी बरती जाती है, तो यह न केवल पीड़िता और उसके परिवार के साथ अन्याय होगा, बल्कि समाज के न्याय और नैतिक मूल्यों के साथ भी विश्वासघात होगा।
यह फैसला निर्दोष और कमजोर लोगों की रक्षा करने के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त दंड के संदेश को मजबूती से स्थापित करता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →