हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह नरवाल निलंबित
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 27 मार्च 2025: हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) प्रदीप सिंह नरवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन हरियाणा सिविल सर्विसेज (सजा और अपील) नियम, 2016 के नियम 5 के तहत किया गया है।
शासनादेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान प्रदीप सिंह नरवाल को हरियाणा सिविल सर्विसेज (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा। इस दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय, हिसार रहेगा, और वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।
यह आदेश हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, आईएएस पंकज अग्रवाल द्वारा जारी किया गया है। हालांकि, अभी तक निलंबन के पीछे के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया है।
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